Crime News : नेशनल डेस्क, तोपचंद : सौतेले पिता (Step Father) द्वारा बच्ची का यौन शोषण (Sexual Abuse) किए जाने और इसे रोकने में मां के नाकाम होने के बाद पंजाब और हरियाणा कोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने 9 साल की पीड़ित बच्ची को अपनी नानी (Maternal Grandmother) के साथ रहने की इजाजत दे दी है.
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कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि अगर माता-पिता में से किसी की भी हिरासत में बच्चे का कल्याण नहीं होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसी तीसरे व्यक्ति को सौंपी जा सकती है. कोर्ट ने 9 साल की बच्ची को उसकी मां को सौंपने से इनकार करते हुए उसकी कस्टडी उसकी नानी को सौंप दी है.
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दरअसल, नाबालिग की कस्टडी को लेकर बच्ची की मां और उसकी नानी के बीच एक अनोखी कानूनी लड़ाई में जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि बच्चे की मां उसकी प्राकृतिक अभिभावक है, लेकिन वह केवल अपने कानूनी अधिकार के बल पर बेटी की कस्टडी नहीं मांग सकती है.
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