रायपुर, तोपचंद : unemployment allowance update: छत्तीसगढ़ में इस साल कांग्रेस सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है और इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया था । ऐसे में छत्तीसगढ में बेरोजगारी भत्ते की घोषणा के बाद शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1 अप्रैल से 2500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इस मामले को लेकर अब सीएम ने एक ट्वीट किया है.
इन सब के बीच आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बताया है कि अप्रैल माह में अगर आप किसी भी दिन आवेदन करते हैं तो घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा है कि हमारा हाथ, युवाओं के साथ। उन्होंने आगे लिखा है “छत्तीसगढ़ के शिक्षित युवाओं को 1 अप्रैल से ₹2500 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश जारी किया गया है, पंजीयन में सुगमता के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अप्रैल माह में किसी भी दिए गए आवेदन पर घोषणा अनुसार भत्ता 1 अप्रैल से ही तय होगा। आशा है ये भत्ता हमारे युवाओं के स्वावलंबन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ रायपुर ने बताया कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए निर्धारित मापदण्ड एवं शर्तों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- शिक्षित बेरोजगारों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। वह मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकंडरी (12वीं) उत्तीर्ण हो। वह जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्ग दर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो।
- आवेदक की आय का कोई स्त्रोत न हो एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपए से अधिक न हो। परिवार से तात्पर्य है- पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता-पिता।
- पात्र शिक्षित युवा को प्रथमतः एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि व्यक्ति विशेष का एक वर्ष की इस अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है, तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी प्रकरण में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
किन्हें नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
- एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है, तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा। आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा।
- यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी को ऑफर दिया जाता है, परन्तु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होगा।
- पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधान सभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होंगे। 10,000/- रूपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगी के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।
- वे परिवार जिन्होंने पिछले असेस्मेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो, उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। अन्य पेशेवर जैसे- इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड एकाऊन्टेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत ऑर्किटेक के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होंगे।
इस बात पर किए मना तो बेरोजगारी भत्ता बंद
- बेरोजगारी भत्ते की राशि पात्र हितग्राही के बैंक खाते में र्प्रतिमाह अंतरित की जाएगी। जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा।
- कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी और यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा।
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