Unemployment allowance : चाहिए अगर बेरोज़गारी भत्ता तो करना होगा ऑनलाइन अप्लाई, कलेक्टरों को पत्र लिखकर क्या निर्देश दिए गए, जाने यहां

रायपुर, तोपचंद : Unemployment allowance : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 1 अप्रैल 2023 से प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है। इस संबंध में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए आदेश जारी कर दिया गया है।

प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने इसे लेकर सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर दिशा निर्देश दिया है। आलोक शुक्ला ने ने सभी कलेक्टरों को भेजे पत्र में कलेक्टर को आवेदन, सत्यापन और भुगतान को लेकर स्पष्ट निर्देश दिये हैं। पत्र के मुताबिक बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन ही युवाओं को करना होगा। आवेदन का सत्यापन भी ऑनलाइन ही होगा। राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता के लिए एक वेबपोर्टल तैयार कर रही है। जिसमें युवाओं को आवेदन करना होगा।

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पोर्टल का उपयोग कैसे किया जायेगा, आवेदन कैसे भरा जायेगा, इसे लेकर ट्रेनिंग अगले सप्ताह शुरू हो जायेगा। आनलाइन आवेदन के बाद युवाओं को भौतिक सत्यापन के लिए बुलाया जायेगा। जिसमें वार्ड, शहर और ग्रामीण स्तर पर क्लस्टर बनाया जायेगा। क्लस्टर में ज्यादा भीड़ युवाओं की ना आये, उसे लेकर व्यवस्था के निर्देश कलेक्टर को दिये गये हैं।

आलोक शुक्ला ने इसे लेकर सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर दिशा निर्देश दिया है

राज्य शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ता की महत्वकांक्षी योजना 01 अप्रैल 2023 से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना की स्वीकृति का आदेश इस पत्र के साथ संलग्न है। इस आदेश में योजना की पात्रता एवं अपात्रता की शर्तें, स्वीकृति की प्रक्रिया आदि की विस्तृत जानकारी दे दी गई है। कृपया इसका अध्ययन कर कर लें एवं अपने जिले में 01 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन प्राप्त करने तथा आवेदन स्वीकृति के संबंध में तैयारी पूर्ण कर लें।

इस योजना के अंतर्गत केवल ऑन लाईन आवेदन लिये जायेंगे जिसके लिये एक वेब पोर्टल एनआईसी के द्वारा तैयार किया जा रहा है। वेब पोर्टल का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शीघ्र किया जाएगा। यह पोर्टल 01 अप्रैल 2023 से आम जनता के लिये उपलब्ध रहेगा। इस पोर्टल पर आवेदन करने आवेदन पत्रों का सत्यापन करने एवं स्वीकृति / अस्वीकृति आदेश जारी करने की प्रक्रिया इस योजना की मार्गदर्शिका में दे दी गई है जो अतिशीघ्र संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा आपको भेजी जाएगी। पोर्टल के उपयोग के संबध में प्रशिक्षण का कार्य राज्य स्तर पर मार्च 2023 के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा जिसकी तिथि एवं समय की सूचना संचालक द्वारा पृथक से दी जाएगी।

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योजना के आवेदनों का भौतिक सत्यापन, आवेदकों को समक्ष में बुलाकर किया जाना है, जिसके लिये गावों एवं शहरों के चोटों के क्लस्टर बनाया जाना है तथा प्रत्येक क्लस्टर के लिये सत्यापन टीम का गठन किया जाना है। क्लस्टर इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि 01 क्लस्टर में बहुत अधिक आवेदन पत्र न हों और भीरमाद से बचा जा सके। प्रत्येक क्लस्टर में इंटरनेट की व्यवस्था, आवेदकों के बैठने, पेयजल एवं छाया इत्यादि की व्यवस्था भी करनी होगी । इस बात का ध्यान रखें कि आवेदनों के सत्यापन की जानकारी ऑनलाईन ही भरी जानी है इसलिये सत्यापन स्थल पर कम से कम 5 कम्प्यूटर कम इंटरनेट सुविधा के उपलब्ध होना चाहिए जिससे आवेदकों को बहुत अधिक इंतजार न करना पड़े । सत्यापन दल में भी पर्याप्त सदस्य होना चाहिए। सुझाव है कि स्कूलों, कॉलेजों एवं अन्य ऐसी संस्थाओं में सत्यापन कराया जाये जहां पर पहले से ही इंटरनेट युक्त कम्प्यूटर उपलब्ध हों तथा आवेदकों के बैठने के लिये पर्याप्त व्यवस्था हो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि योजना प्रारंभ होते ही बड़ी संख्या में आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन सत्यापन उपरांत बेरोजगारी भत्ता जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी / आयुक्त नगर निगम द्वारा स्वीकृत किया जायेगा ।

बेरोजगारी भत्ता का भुगतान आवेदके के बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिये आवेदन में उनके बैंक खाते की विस्तृत जानकारी ली जा रही है। बैंक खाते का सत्यापन संबंधित बैंक मैनेजर से प्राप्त किया जाएगा । साफ्टवेयर में इस बात की प्रविष्टि करनी है कि बैंक खाते का सत्यापन संबंधित बैंक मैनेजर द्वारा कर दिया गया है अथवा नहीं । जब तक बैंक मैनेजर द्वारा सत्यापन नही किया जाता तब तक आवेदकों को डीबीटी द्वारा भुगतान नही किया जाएगा, इसलिये यह कार्य भी शीघ्र करने की आवश्यकता होगी।

कृपया इस बात का ध्यान रखे कि यह अत्यंत महत्वकांक्षी योजना है एवं प्रदेश के युवाओं में इस योजना के प्रति अत्यंत उत्साह है इसलिये आपको व्यक्तिगत रूचि लेकर इस योजना की सफलता के लिये तत्परता से कार्य करना होगा ।

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किन्हें नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता

  • एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है, तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा। आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा।
  • यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी को ऑफर दिया जाता है, परन्तु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होगा।
  • पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधान सभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होंगे। 10,000/- रूपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगी के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।
  • वे परिवार जिन्होंने पिछले असेस्मेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो, उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। अन्य पेशेवर जैसे- इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड एकाऊन्टेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत ऑर्किटेक के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होंगे।

इस बात पर किए मना तो बेरोजगारी भत्ता बंद

  • बेरोजगारी भत्ते की राशि पात्र हितग्राही के बैंक खाते में र्प्रतिमाह अंतरित की जाएगी। जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा।
  • कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी और यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा।

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