अब इस दिन तक बदल सकेंगे 2000 रुपये के नोट, बढ़ गई तारीख, बैंक ने किया मना तो कर सकेंगे शिकायत

तोपचंद, नेशनल डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोटों को बदलने की तय तारीख 30 सितंबर, 2023 को बढ़ा दिया है। अब 2000 रूपए के नोट रखने वाले 7 अक्टूबर, 2023 तक बैंकों मंे 2000 रूपए के नोट बदल सकेंगे।

आरबीआई की ओर से जारी बयान के मुताबिक मई से 29 सितंबर तक बैंकों में लगभग 3.42 लाख करोड़ रुपये के 2000 रुपये के नोट वापस आ गए है। यह इस मूल्यवर्ग में प्रचलित मुद्रा का 96 प्रतिशत हिस्सा है। बता दें कि मई महीने में रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का ऐलान किया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि नई डेडलाइन खत्म होने के बाद यानी 8 अक्टूबर 2023 से 2000 रुपये के बैंक नोटों को जमा/बदलने की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। ऐसे में अगर आपके पास 2000 रुपये के नोट पड़े रहते हैं तो संभव है कि वह महज कागज का टुकड़ा बनकर रह जाए।

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बैंक ने मना किया तो करें शिकायत

अगर 7 अक्टूबर तक कोई बैंक 2000 रुपये के बैंक नोटों को बदलने या जमा स्वीकार करने से इनकार करता है, तो आप रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। यदि बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों के भीतर जवाब देने में विफल रहता है या शिकायतकर्ता बैंक की प्रतिक्रिया या समाधान से असंतुष्ट रहता है तो ग्राहक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। ग्राहक रिजर्व बैंक के लोकपाल से शिकायत दर्ज करा सकता है।

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