तोपचंद, बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पत्थलगांव विधायक गोमती साय को नोटिस (Notice to MLA Gomati Sai) जारी किया है। कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व विधायक रामपुकार सिंह ने वोटों की गिनती में गड़बड़ी को लेकर याचिका लगाई थी। जिसपर आज सुनवाई हुई। बता दें कि, गोमती साय महज 255 वोटों से जीतकर विधायक चुनीं गई है।
रामपुकार सिंह की याचिका पर आज सुनवाई करते हुए जस्टिस नरेन्द्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने गोमती साय समेत छह अन्य उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।
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याचिका में रामपुकार सिंह ने क्या कहा है?
कांग्रेस प्रत्याशी रामपुकार सिंह ने अपने एडवोकेट सुदीप श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि, चुनाव में पोस्टल बैलेट का नियमानुसार हिसाब नहीं रखा गया और याचिकाकर्ता को बड़ी संख्या में मिले वोटों को निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही वीवी पैट का मिलान भी ईवीएम से नहीं किया गया है, जिसके कारण याचिकाकर्ता को महज 255 मतों से हार का सामना करना पड़ा। याचिका में विधानसभा के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की गई है।
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