नेशनल डेस्क : IAS Pooja Singhal Case: मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी और निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने बुधवार को रांची ईडी की विशेष कोर्ट में सरेंडर कर दिया. जिसके बाद पीएमएलए ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई
बता दें कि पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की अवधि आज पूरी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को उन्हें दो महीने की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होते पूजा सिंघल ने सरेंडर कर दिया है. अब उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होनी है.
10 अप्रैल को पूजा सिंघल पर तय हुए थे आरोप
10 अप्रैल को रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ आरोप तय किए थे. ऐसे में आरोपी के तौर पर पूजा सिंघल के मामले की होगी. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल पर PMLA की धारा 3 और 4 के तहत अब पूरा ट्रायल चलेगा.एक साल
एक साल से अधिक समय से चल रहा है पूजा सिंघल मामला
पूजा सिंघल का मामला एक साल से अधिक समय से चल रहा है. मालूम हो कि मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने 6 मई, 2022 को पूजा सिंघल के 20 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापामारी की थी. इस दौरान पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के पास से 19.31 करोड़ रुपये की बरामदी हुई थी. ईडी ने सीए सुमन कुमार को हिरासत में लिया था, वहीं 11 मई, 2022 को पूजा सिंघल को हिरासत में लिया था.
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