
तोपचंद, रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने पूछा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों, शिक्षकों, अधिकारी-कर्मचारियों को पेंशन देने के क्या प्रावधान हैं?
मंत्री ने क्या कहा?
मंत्री उमेश पटेल ने बताया कि अधिकारी-कर्मचारियों को अंशदान भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान फंड की राशि से शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। बृजमोहन ने पूछा कि पेंशनधारियों को कौन से वेतनमान के आधार पर पेंशन व ग्रेच्युटी दी जा रही है। क्या ये पेंशनधारी सातवें वेतनमान के आधार पर पेंशन व ग्रेच्युटी की पात्रता रखते हैं।
Read More: CSR मद को लेकर मंत्री के जवाब से क्यों असंतुष्ट विपक्ष ? मंत्री बोले- सरकार अनुरोध कर सकती है…
उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि दिनांक एक जनवरी 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनधारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार पुनरीक्षित और दिनांक एक जनवरी 2016 के पश्चात सेवानिवृत्त विश्वविद्यालयीन अधिकारी-कर्मचारियों को छठवें वेतनमान के आधार पर पेंशन ग्रेच्युटी भुगतान की जा रही है।
अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान फंड से सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन एवं ग्रेच्युटी भुगतान के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध नहीं होने के कारण सातवें वेतनमान के आधार पर पेंशन व ग्रेच्युटी की पात्रता नहीं रखते हैं। बृजमोहन ने पूछा कि विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियम 32 का पालन किया जा रहा है या नहीं। मंत्री ने बताया कि विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियम 32 का पालन करना विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व है।