

तोपचंद, रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) मद की राशि का मुद्दा उठाया।
उद्योग मंत्री कवासी लखमा के विभाग के जवाब देते हुए मोहम्मद अकबर ने कहा कि कंपनी एक्ट के तहत उद्योगों पर कार्रवाई का प्रावधान हैं। अगर कोई उद्योग राशि नहीं देती है, तो उन पर कंपनी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
इस सवाल के जवाब मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि सीएसआर मद की राशि अगर कोई उद्योग नहीं देती है तो उनसे अनुरोध किया जा सकता है। कंपनी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि सीएसआर मद का मामला केंद्र का है, राज्य सरकार प्रत्यक्ष तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है।
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इसी सवाल को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा सीएसआर मद नहीं देने वाले उद्योगों पर कार्रवाई के लिए कौन अधिकारी सक्षम है, जवाब में मंत्री ने बताया कि प्रत्यक्ष तौर पर उद्योगों पर राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती।
धर्मजीत सिंह, शिवरतन शर्मा, प्रमोद शर्मा ने भी सीएसआर मद को लेकर सवाल किया। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा के साथ-साथ जोगी कांग्रेस के विधायकों ने भी वॉकआउट किया।