सदन में उठा वेतन विसंगति का मुद्दा, शिवरतन शर्मा बोले कमेटी ने क्या अपनी रिपोर्ट दे दी?, सरकार का तरफ से दिया गया ये जवाब ..

रायपुर, तोपचंद : Salary discrepancy issue raised in the House :आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सदन का माहौल गरमा गया. बता दें की आज वेतन विसंगति को लेकर विधानसभा में शिवरतन शर्मा ने सवाल उठाया. उनके सवालों का जवाब मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने दिया.

शिवरतन शर्मा ने पूछा

  • क्या सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति हेतु पिछले तीन सालों में विभाग ने क्या क्या कार्यवाही की है?
  • वेतन विसंगति दूर करने के लिये कब-कब, कौन सी समिति का गठन किया गया था
  • उनको रिर्पोट प्रस्तुत करने की समय-सीमा क्या-क्या थी?
  • क्या समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर दी गयी है? यदि हां तो रिपोर्ट में क्या-क्या बातें कही गयी है तथा समिति में कौन-कौन अध्यक्ष, सदस्य थे?
  • क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान में क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गयी है?
  • क्या घोषणा पत्र में 1998 से कार्यरत शिक्षकर्मी वर्ग – 03 को क्रमोन्नति प्रदान करने की बात कही गयी थी? यदि हां तो क्या उक्त घोषणा पूर्ण कर दी गयी है? यदि नहीं की गयी तो कब तक पूर्ण कर दी जावेगी?

शिवरतन शर्मा ने कहा कि 3 महीने में कमेटी को रिपोर्ट देना था, लेकिन 18 महीने बाद भी रिपोर्ट नहीं हुई है. जवाब में मंत्री ने बताया कि कमेटी विसंगति को लेकर भी बनायी गयी है. अगर तय समय में कमेटी में रिपोर्ट नहीं आती है तो उसकी समय वृद्धि भी की जायेगी.

क्या आया जवाब ?

मंत्री ने बताया कि कमेटी की कार्यवाही चल रही है. विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों के कारण वेतनमान में संशोधन करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 28.11.2022 को मंत्रालय में आयोजित की गई थी। बैठक में निम्न बिन्दुओं की जानकारी चाही गयी थी :-

  1. उल्लेखित मांगों के संबंध में संभावित विकल्प.
  2. विभिन्न विकल्पों का वित्तीयभार, अन्य प्रभाव.
  3. अन्य राज्यों की तुलनात्मक स्थिति। वेतन विसंगतियों के कारण वेतन में संशोधन प्रस्तावों का परीक्षण करने हेतु सचिव स्तरीय समिति का गठन किया गया है. उक्त समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय- सीमा का उल्लेख नहीं है.

(ख) जी नहीं। समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है :- 1. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) – अध्यक्ष 2. उप सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग- सदस्य 3. अपर संचालक, वित्त विभाग – सदस्य 4. उप सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ) – सदस्य (ग) जी हां. (घ) शिक्षाकर्मी वर्ग 3 का संविलियन शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के रूप में हो जाने के कारण शिक्षाकर्मी वर्ग 3 को क्रमोन्नति देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

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