GGU सेंट्रल यूनिवर्सिटी की याचिका पर हुई सुनवाई, CSPDCL को सोलर प्लांट की अनुमति और प्रक्रिया शुरू करने के मिले निर्देश

बिलासपुर, तोपचंद। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने गुरु घासीदास विवि बिलासपुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीएसपीडीसीएल को एक सप्ताह में सोलर प्लांट की अनुमति और सम्बन्धित प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही विवि को 6 माह के भीतर एवीटी मीटर लगवाने के लिए भी कहा गया है।

दरअसल, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने रूफ टॉप पर दो मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगवा रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् वितरण कम्पनी (सीएसपीडीसीएल) के समक्ष आवेदन किया गया है। इस आवेदन को दिए कई माह निकल जाने पर भी कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। इस बीच सीएसपीडीसीएल ने विश्वविद्यालय को एवीटी मीटर लगाने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने का दबाव डाला।

इसे लेकर सीयू ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में मामला प्रस्तुत किया। विश्वविद्यालय की ओर से तर्क देते हुए एडवोकेट ने कहा कि सीयू एनर्जी बनाकर इसका खुद इस्तेमाल करेगा। जो बड़ी ओद्योगिक संयंत्र ऊर्जा निर्माण बड़े पैमाने पर करते हैं वह इसे व्यावसायिक रूप से बेचते भी हैं। विवि जबकि एक अकादमिक संस्थान है, जो अपने लिए ही इसका इस्तेमाल करेगा।

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