तोपचंद, नेशनल डेस्क. उमेश पाल किडनैपिंग मामले में 17 साल बाद माफिया अतीक अहमद (Atique Ahmed) को दोषी करार देते हुए प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी है। 2006 में हुए केस के अतीक सहित 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है।
साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं उसके भाई अशरफ (Ashraf) सहित 7 को दोषमुक्त करार दिया गया है। अतीक और उसका भाई सजा सुनते ही रोने लगे।
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रिपोर्ट्स के अनुसार, MP-MLA कोर्ट ने 17 साल पुराने केस में अतीक के साथ ही शौकत हनीफ और दिनेश पासी को दोषी करार दिया गया है। दरअसल, बसपा विधायक राजू पाल की हत्या केस में गवाह रहे उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था। उनके साथ मारपीट भी हुई थी। 2006 में पुलिस में शिकायत के बाद यह मामला अदालत में चल रहा था।
उमेश पर ऐसे हुआ था जुल्म
2006 में जब उमेश पाल का अपहरण हुआ तो एक साल तक वह अतीक के खिलाफ केस ही नहीं दर्ज करा पाए। अतीक के खिलाफ केस दर्ज हुआ यूपी की सत्ता में बसपा के आने और मायावती के मुख्यमंत्री बनने के बाद। उमेश ने 5 जुलाई 2007 को अतीक और उसके गुर्गों के खिलाफ केस दर्ज कराया। उमेश ने इन पर अपहरण कर अपने दफ्तर में ले जाने, बंधक बनाने, जबरन हलफनामा तैयार कराने और गवाही दिलाने का आरोप लगाया था।
ये साबित हुए दोषी
उमेश पाल अपहरण मामला में प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया था। अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया।
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