
यूटिलिटी डेस्क, तोपचंद। देश में हर महीने की पहली तारीख काफी खास होती है। हर महीने की पहली तारीख को कई बदलाव होते हैं। ये बदलाव आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालते हैं। अब सितंबर का महीना खत्म होने वाला है। कुछ दिन बाद अक्टूबर महीने की शुरुआत हो जाएगी। अक्टूबर में भी पहली तारीख से कई बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। आइए जानते हैं
नहीं चलेगा दो हजार का नोट
एक अक्टूबर से दो हजार रुपये का नोट नहीं चलेगा। अगर आपके पास भी दो हजार रुपये का नोट है और आपने इसे नहीं बदला है तो इसे 30 सितंबर तक हर हाल में बदलवा लें। 30 सितंबर 2023 को दो हजार रुपये के नोट को बदलने का अंतिम दिन है।
एलपीजी सिलेंडर के दाम
देश में ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को कीमतों में बदलाव करती हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि एक सितंबर को इनमें बदलाव हो सकता है।
विदेश टूर पैकेज हो जाएगा महंगा
इसके साथ ही अगर अगले महीने से विदेश टूर पैकेज महंगा होने जा रहा है। एक अक्टूबर से 7 लाख रुपए से कम का विदेशी टूर पैकेज के लिए आपको 5 फीसदी TCS देना होगा। जबकि 7 लाख रुपए से ज्यादा के टूर पैकेज के लिए 20 फीसदी TCS देना होगा।
सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा
एक अक्टूबर से सरकारी काम के नियमों में बड़ा बदलाव हो रहा है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी नौकरी में आवेदन, आधार रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन आदि कई कामों के लिए सर्टिफिकेट का होना जरूरी हो जाएग।
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रस्ताव दिया है कि आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड के लिए अपना नेटवर्क प्रोवाइडर चुनने का विकल्प दिया जाए. नियामक चाहता है कि 1 अक्टूबर 2023 से बैंक कई नेटवर्क पर कार्ड पेश करें और ग्राहकों को अपना पसंदीदा कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प दें.
नॉमिनेशन होगा अनिवार्य
सेबी ने डीमैट खाते, ट्रेडिंग खाते और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 30 सितंबर तक नॉमिनेशन अनिवार्य है। अगर कोई अकाउंड होल्डर 30 सिंतबर तक नॉमिनेशन नहीं करता है तो 1 अक्टूबर से उनके खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा।
बचत योजनाओं का आधार से लिंक जरूरी
अगर आपने अपने बैंक खाते और छोटी बचत योजनाओं को आधार से अभी तक लिंक नहीं करवाया है तो ये काम जल्द से जल्द कर लें। क्योंकि 30 सितंबर तक पीपीएफ (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), पोस्ट ऑफिस स्कीम को आधार से जोड़ना जरूरी हो गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1 अक्टूबर 2023 से ऐसे खातों को फ्रीज किया जा सकता है। इसके बाद इसमें आप कोई ट्रांजैक्शन या फिर निवेश नहीं कर पाएंगे।
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