नेशनल डेस्क, तोपचंद : Modi Surname statement defamation case : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चार साल पुराने एक बयान के मामले में सूरत की सेशन कोर्ट ने मानहानि का दोषी पाया है और दो साल की सजा सुनाई है. राहुल गांधी ( Rahul Gandhi) ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार(Kolar in Karnataka) में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्प्णी की थी.
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बयान है 13 अप्रैल, 2019 का. इस दिन राहुल एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे. राहुल ने रैली में कहा था- “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम एक जैसे क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?”
क्या था 13 अप्रैल, 2019 का वो भाषण
इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने शिकायत दर्ज करवाई थी. पुलिस ने इस मामले में अक्टूबर 2021 में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया था.
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