Rahul Gandhi Defamation Case : सूरत ज़िला अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. गुरुवार को मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को दोष ठहराया है. राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सजा सुनाया जाना बाकी है. बता दें कि यह मामले 2019 का है.
बता दें कि राहुल गांधी के कथित विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी नेता और विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज करवाई थी. राहुल गांधी ने ये कथित बयान 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में हुई एक जनसभा में दिया था.
इसके बाद बीजेपी विधायक परनेश मोदी ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था. उनका दावा था कि राहुल के बयान से मोदी समुदाय का अपमान हुआ है. राहुल गांधी को इस केस में तीन बार कोर्ट में पेश होना पड़ा था. उन्होंने कहा था कि चुनावी समभा मं उन्होंने बयान दिया था और याद नहीं है कि क्या कहा था. कोर्ट में सभा की वीडियो रिकॉर्डिंग को पेश किया गया था। निर्वाचन अधिकारी को भी बुलाया गया था.
क्या बोले राहुल ?
राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि,
‘मेरे बयान से किसी को नुकसान नहीं हुआ. उन्होंने कोर्ट से सजा कम करने की अपील की है.’
अश्विनी चौबे ने बताया कि,
‘राहुल गांधी कोर्ट के कटघरे में हैं, वे लोकतंत्र के कटघरे में भी हैं. इस मंदिर में आकर माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं.’
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