
रायपुर: सरकार एक तरफ जहां अपने वादों को लेकर सख्त है तो वहीं दूसरी तरफ अब कर्मचारियों को लेकर के भी सख्ती नजर आ रही है। बता दे की एक आदेश जारी हुआ है जिसके अनुसार अब कई कर्मचारियों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। एक माह या उससे अधिक अवधि के लिए अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय कर्मचारियों पर अब बड़ा एक्शन हो सकत है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तमाम शासकीय कार्यालयों को जारी पत्र में इसमें अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को सेवा – व्यवधान मानते हुए किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न करते हुए अधिकतम 6 माह की समयावधि में विभागीय जांच का निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया है।
क्या लिखा है पत्र में :
एक माह से अधिक अवधि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को उनके अवकाश काल के दौरान के पते एवं अंतिम ज्ञात पते दोनों पर ही इस आशय का सूचना – पत्र भेजा जाना चाहिए कि वह 15 दिवस में कारण बताएं कि क्यों न उनकी उक्त अनाधिकृत अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान मानते हुए, पेंशन, उपादान आदि समस्त उद्देश्यों के लिए उनकी सेवा पुस्तिका में एंट्री की जाए.
वहीं 3 वर्ष से अधिक अवधि से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को सेवा से पदच्युत करने संबंधी वित्त विभाग के निर्देशों को तमाम अधीनस्थ कार्यालय प्रमुखों को फिर से सूचित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है. यही नहीं निर्देशानुसार कार्रवाई नहीं करने पर कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई है.


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