Halal Certified Products Ban in UP: योगी सरकार का बड़ा फरमान, UP में अब नहीं बिकेंगे हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य पदार्थ

Halal Certified Products Ban in UP: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फरमान जारी किया है। इस बार सरकार ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब हलाल सर्टिफिकेट वाले कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं बेचे जाएंगे इसके साथ ही अगर बचा तो उन्हें जेल होगी। योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर बैन लगा सकती है। राज्य सरकार हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कड़े नियम बनाने जा रही है।

इन कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज

दरअसल, हलाल सर्टिफिकेशन देकर उत्पाद बेचने वाली कंपनियों पर हजरतगंज थाने में FIR दर्ज हुई है. शैलेंद्र शर्मा की शिकायत पर जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, हलाला काउंसिल आफ इंडिया मुंबई और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई हलाल सर्टिफिकेशन देकर सामान बेचने वाली अज्ञात कंपनियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120b, 153a, 298, 384, 420, 467, 468, 471, 505 में मुकदमा दर्ज किया गया है. जानकारी के मुताबिक, इंडिया में कोई सरकारी इदारा ऐसा किसी तरह का सर्टिफिकेट जारी नहीं करती है.

भारत में कोई भी ऑथिरिटी नहीं जारी करती है सर्टिफिकेशन

सर्वोच्च न्यायालय के मुताबिक भारत में जमीयत-उलमा-ए-महाराष्ट्र और जमीयत-उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट के रूप में जाने वाले दो महत्वपूर्ण संगठन थे. अरब देशों के जहां एक मजिस्ट्रेट हलाल सर्टिफिकेशन देता है, भारत में कोई कानूनी ऑथोरिटी नहीं है जो ये सर्टिफिकेशन जारी करती है.


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