सुमित जालान
तोपचंद, गौरेला पेंड्रा मरवाही। विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व शुष्क अवधि घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंका ऋषि महोबिया ने मतदान कार्य निर्विघ्न एवं निष्पक्षतापूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में स्थित सभी प्रकार की विदेशी मदिरा दुकानों को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 15 नवम्बर के शाम 5 बजे से 17 नवम्बर (सम्पूर्ण दिवस) तक शुष्क अवधि घोषित करते हुए बंद रखने के आदेश जारी किए है।
आदेश के तहत जिले में सम्पूर्ण विधानसभा मतदान क्षेत्र में किसी भी होटल, आहारगृह, गैर मालिकाना क्लब, मधुशाला में अथवा अन्य किसी सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्प्रिट-युक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति या अन्य पदार्थ का भी विक्रय-वितरण प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि आबकारी और पुलिस विभाग यह सुनिश्चित करें कि शुष्क अवधि में किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य का अवैध विनिर्माण, परिवहन, कब्जा, विक्रय नही हो और इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए।
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