मनी लॉन्ड्रिंग केस में सांसद को नहीं मिली राहत, 27 अक्टूबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

तोपचंद, नेशनल डेस्क। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राहत नहीं मिली। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मामले की सुनवाई जज एम के नागपाल की कोर्ट में की गई. कोर्ट परिसर में संजय सिंह यह कहते नजर आये कि, मोदी जी इंडिया के नहीं अडानी के प्रधानमंत्री है. अडानी के घोटालों की जाँच कब होगी.

ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को वित्तीय लाभ हुआ.

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4 अक्टूबर को किया था गिरफ्तार

संजय सिंह को कथित दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने 4 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी में उनके आवास पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था. बाद में दिल्ली की एक अदालत ने संजय सिंह की ईडी हिरासत शुक्रवार, 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी.

क्या है मामला

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने साल 2020 में नई शराब नीति का प्रस्ताव रखा था. फिर अगले साल 17 नवंबर 2021 को यह नई नीति लागू कर दी गई. दिल्ली में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी का आरोप है कि आप सरकार घूस और कमीशन के बदले अपने लोगों को फायदा दे रही थी. 30 जुलाई 2022 को दिल्ली की सरकार ने नई आबकारी नीति वापस लेने का ऐलान किया।

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