नेशनल डेस्क : उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में ससुराल में दामाद ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सुधाकर राय के न्यायालय ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोपी दो सालों को अग्रिम जमानत नहीं दी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
ये है मामला
अलीगढ़ निवासी रवि कुमार को पांच जून 2023 को ग्राम अहरौली निवासी ससुराल वालों ने धोखे से घर पर बुला लिया। उसके घर आने के बाद ससुराल वाले उसे ससुराल में रहकर ही काम काज करने के लिए दबाव बनाने लगे। वह ससुराल में घर जमाई बनकर नहीं रहना चाहता था, लेकिन पत्नी के भाई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे।
हो गया था परेशान
बताया गया है कि पत्नी के भाई आनंद, सचिन, भारत और मुकुल के लगातार दिए जाने वाले दबाव से वह परेशान रहने लगा। उसने अपने घर फोन करके इस बारे में जानकारी दी। उसने अपने घरवालों को बताया कि वो एक दो दिन में लौट आएगा। घरवाले उसके आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसी खबर मिली की पैरों तले जमीन खिसक गई।
बाथरूम में जाकर दे दी जान
बताया गया है ससुराल वालों के उत्पीड़न से तंग आकर रवि कुमार ने 11 जून की रात को बाथरूम में आत्महत्या कर ली। इस मामले की प्राथमिकी आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में दर्ज कराई गई। आरोपी सचिन और भारत ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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