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रायपुर, तोपचंद : Education Department issued the order शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है. जिसमे यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले शैक्षणिक संस्थाओं कार्रवाई की बात कही गई है. बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किया है.
दरअसल कई घटनाएं सामने आई है जिसमे शैक्षणिक संस्थानों की लापरवाही पाई गई है. इसको देखते हुए जारी आदेश में कहा गया है कि शैक्षणिक वाहनों में ओवरलोडिंग आवाजाही हो रही है. दोपहिया वाहन, ऑटो, रिक्शा, टैक्सी मिनी बस आदि ओवरलोड चलाए जा रहे, इस पर लगाम लगाएं.
क्या कहा गया है आदेश में
Education Department issued the order प्रायः यह देखने में आ रहा है कि विशेष कर शहरों में मोपेड़, दो पहिया चाहन, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, मिनी बस आदि में ओव्हर लोड होकर स्कूली विद्यार्थियों की आवाजाही हो रही है। वाहनों में क्षमता से अधिक संख्या में लटक कर विद्यार्थी आवागमन कर रहे है। इसके पीछे शैक्षणिक संस्थाओं, वाहन मालिकों, चालकों, पालकों एवं स्वयं विद्यार्थियों द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात के सामान्य नियमों एवं मानदंडों का पालन नहीं किया जाना मुख्य कारण हैं। अक्सर ऐसी चूके स्कूली विद्यार्थियों के लिए यह जानलेवा भी संवित होती रही हैं।
Education Department issued the order इस परिपेक्ष्य में स्मरण हो कि पूर्व में भी मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सड़क दुर्घटना रोकने, सडक सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंधन करने, सडक सुरक्षा समिति की बैठक और समीक्षा नियमित रूप से करने, सडक दुर्घटनाओं के नियंत्रण के उपाय और प्रयास तथा सडक सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं। मान सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर राज्य में अंतरविभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) के माध्यम से भी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।
Education Department issued the order अब जिले में खासकर शहरी एवं नगरीय इलाकों में स्कूली विद्यार्थियो को जोखिमपुर्ण दुर्घटना से बनाने की दिशा में परिवहन, पुलिस, शिक्षा, उच्च शिक्षा, नगरीय बिवारा जनसंपर्क विभाग सहित संचित हितधारक (Stakeholder) जैसे.. शाला प्रबंधन समिति, पालक समिति, स्काउट एवं गाईड, एनसीसी, स्वयंसेवी संस्थाओं, युवा संगठनों, निजी शैक्षणिक संस्थानों आदि के संयुक्त प्रयासों के साथ एक सुदीर्घ कार्ययोजनों एंव रणनीति बनाकर उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे, समयबद्ध तरीके से मानिटरिंग भी हो । आवश्यकतानुसार नियमों के तहत कड़ी कार्यवाही भी किया जावे, जिससे स्कूली विद्यार्थियों के यातायात में जोखिम और दुर्घटना की संभावना शून्य हो सके।
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