एमआई हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर की संपत्ति होगी कुर्क

तोपचंद, सूरजपुर। अनियमित वित्तीय कंपनी एमआई हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (MI Health Care Products Limited) के डायरेक्टर के संपत्ति कुर्क करने के संबंध मे जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए है। एमआई हेल्थ केयर ग्रुप लिमिटेड के डायरेक्टर अनिल कुमार व पश्चिम बंगाल (कोलकाता) के अन्य कंपनी के चेयरमैन द्वारा नमनाकला अम्बिकापुर में कार्यालय खोलकर सन 2011 से 2015 तक चिटफंड कंपनी चलाई जा रही थी।

जिससे प्राप्त राशि का उपयोग उन्होंने जमीन की खरीदारी में किया था। संबधित विभागों द्वारा किये गए विभिन्न स्तर पर जांच के उपरांत यह पाया गया कि एमआई हेल्थकेयर प्रोडक्ट लिमिटेड तथा अन्य कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर व अन्य द्वारा आम जनता को धोखा देने के इरादे से फर्जी कंपनी बनाकर राशि जमा कराने का कार्य कराया गया।

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इसलिए वित्तीय स्थापना के निवेशकों के हितों का संरक्षण करने की दृष्टि से छत्तीसगढ़ निवेशकों के हितांे के संरक्षण के लिए बनाये गये अधिनियम 2005 की धारा 7 उपधारा (1) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी के नाम से ग्राम मसगा तहसील प्रतापपुर स्थित भूमि जिसका खसरा क्रमांक 311/1 व 315/13 कुल रकबा क्रमशः 0.38 व 0.45 हे. को कुर्क करने का अंतःकालीन आदेश कलेक्टर द्वारा पारित किया गया और आवश्यक कार्यवाही के लिए तहसीलदार प्रतापपुर को निर्देशित किया गया है।

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