नेशनल डेस्क, तोपचंद। मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे केस को लेकर बड़ी सुनवाई हुई है। झारखंड हाईकोर्ट की अदालत ने उन्हें राहत दी है। अदालत ने उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अब उन्हें निचली अदालत में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा।
इस मामले में अगली सुनवाई अब 16 अगस्त को होगी। बता दें कि मोदी सरनेम के मामले में रांची निवासी प्रदीप मोदी ने वर्ष 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। जिस बयान में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले सभी को चोर कहा था। तब प्रदीप मोदी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है। इस मामले में लगातार कार्रवाई की गई। जिसके चलते राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी।
क्या है मोदी सरनेम को लेकर पूरा मामला
यह मामला 2019 का है। रांची के मोरहाबादी मैदान में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि ‘सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं’। इसे लेकर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी के टिप्पणी से पूरा मोदी समाज आहत है, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
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