
नेशनल डेस्क, तोपचंद। हर केस में अक्सर डाइवोर्स के बाद पति द्वारा पत्नी को गुजारा भत्ता दिया जाता है। ये एक आम बात हो गई है। लेकिन आज एक ऐसा केस हुआ कि ये पासा ही पलट गया इस केस में डाइवोर्स के बाद पत्नी पति को गुजारा भत्ता देगी। पुणे की एक उच्च शिक्षित महिला को अदालत ने अपने पति को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 50 हजार रुपये देने का आदेश दिया है.
दोनों पक्ष काफी समय से अलग रह रहे थे। लेकिन अब दोनों पक्षों के तलाक को भी कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। 33 साल की महिला के पास एम.टेक की डिग्री है, जबकि उसका 38 साल का पति बी.टेक ग्रेजुएट है. मार्च 2022 में पति ने गुजारा भत्ता के लिए अर्जी दी और कुछ ही समय बाद पत्नी ने भी गुजारा भत्ता के लिए अर्जी दी.
कोर्ट में खुलासा हुआ कि पत्नी द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेज फर्जी और भ्रामक थे। जिसके बाद मामले की सुनवाई पुणे के सिविल जज एस. वी. फूलबंधे ने की और कोर्ट ने फैसला दिया कि पत्नी को पति को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 50 हजार रुपये देने होंगे. अदालती कार्यवाही से पता चला कि पत्नी के दावों में कोई सच्चाई नहीं थी, और उसके दस्तावेज फर्जी पाए गए
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