कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर 100 करोड़ के मानहानि का केस, संगरूर कोर्ट ने जारी किया समन, जाने पूरा मामला   

नेशनल डेस्क, तोपचंद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पंजाब के संगरूर की कोर्ट ने मानहानि मामले में समन जारी किया है। खरगे पर कर्नाटक चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। उनके खिलाफ बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने खरगे को 10 जुलाई को तलब किया है।

हिंदु सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने संगरूर कोर्ट में मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ सौ करोड़ रुपये मानहानि की याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार सत्ता में आने पर बजरंग दल या अन्य देश विरोधी संगठन जो समाज में नफरत फैलने का काम करते हैं उन पर पाबंदी लगाई जाएगी। इसके विरोध में हितेश भारद्वाज ने संगरूर अदालत में मानहानि का केस दायर किया है।

केस पर सीनियर डिवीजन जज रमनदीप कौर ने मल्लिकार्जुन खरगे को समन जारी करते हुए दस जुलाई 2023 को संगरूर अदालत में तलब किया है। यह जानकारी हितेश भारद्वाज द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को माननीय अदालत ने समन जारी किया है।

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