छत्तीसगढ़ में श्रमिकों का वेतन बढ़ा: नई दरें निर्धारित, अब से इतना मिलेगा मानदेय

तोपचंद, रायपुर Salary of workers increased in Chhattisgarh: श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए एक अप्रैल 2023 से 30 सितम्बर 2023 तक के लिए न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई है। यह दरें 45 अनुसूचित, सामान्य नियोजन के लिए प्रतिदिन 20 रूपए और प्रतिमाह 260 रूपए की वृद्धि की गई है।

Salary of workers increased in Chhattisgarh: कृषि नियोजन में कार्य श्रमिकों के लिए 225 रूपए प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। इसी तरह से अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए प्रति एक हजार अगरबत्ती के लिए 5 रूपए 85 पैसे की वृद्धि की गई है।

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जोन के आधार पर इतना मिलेगा वेतन

New rates of minimum wage fixed for workers: न्यूनतम वेतन की निर्धारित दरों के लागू होने पर अब अकुशल श्रमिक जोन ’अ’ के लिए 10 हजार 480 रूपए, जोन ’ब’ के लिए 10 हजार 200 रूपए और जोन ’स’ के लिए 9 हजार 960 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। इसी तरह से अर्द्धकुशल श्रमिकों जोन ’अ’ के लिए 11 हजार 130 रूपए, जोन ’ब’ के लिए 10 हजार 870 और ’स’ के लिए 10 हजार 610 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम देय होगा।

इसी तरह से कुशल श्रमिकों को जोन ’अ’ के लिए 11 हजार 910 रूपए, ’ब’ के लिए 11 हजार 650 रूपए और जोन ’स’ के लिए 11 हजार 390 न्यूनतम वेतन देय होगा। उच्च कुशल श्रमिकों को जोन ’अ’ के लिए 12 हजार 990 रूपए, ’ब’ के लिए 12 हजार 430 रूपए और जोन ’स’ के लिए 12 हजार 170 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन मिलेगा।

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कृषि और अगरबत्ती निर्माण श्रमिकों को अब इतना मिलेगा वेतन

कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए 8 हजार 400 रूपए प्रतिमाह दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगरबत्ती निर्माण श्रमिकों के लिए अगरबत्ती रोलर्स में एक हजार अगरबत्ती बनाने पर 32 रूपए 81 पैसे और सुगंधित सेंटेड अगरबत्ती बनाने पर 33 रूपए 51 पैसे देय होगा। श्रमायुक्त ने बताया है कि एक अप्रैल से प्रभावशील यह न्यूनतम वेतन दरें श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट https://cglabour.nic.in/ पर भी उपलब्ध है।

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