CG: सम्पत्ति कर भुगतान में छूट, राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला…

तोपचंद, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नागरिकों के हित में सम्पत्ति कर भुगतान में विशेष छूट प्रदान करने का अहम् निर्णय लिया गया हैं। इसके तहत राज्य में सम्पत्ति कर तथा विवरणी जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च को बढाकर अब 30 अप्रैल तक कर दी गई हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव डहरिया की पहल पर अंतिम तिथि में 30 दिवस की विशेष छूट प्रदान करते हुए नागरिकों की सुविधा के लिए एक महीना का अतिरिक्त अवसर दिया गया है।

Read More: CG: हिंदू संगठनों को दी गालियां.. गौमांस के साथ बनाया वीडियो, मुस्लिम समुदाय ने ही कर दी आरोपी की धुनाई

30 अप्रैल तक बढ़ा समय

उल्लेखनीय हैं कि गत वर्षाे में महामारी(कोविड -19) को दृष्टिगत रखते हुए संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथी 31 मार्च में विशेष छूट प्रदान करते हुए अतिरिक्त अवसर दिया गया था । इस वर्ष 2022-23 की सम्पत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए पूर्व में दिए गए छूट की समय सीमा -15 अप्रैल 2023 तक, को बढाकर 30 अप्रैल 2023 तक कर दी गई हैं।

इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा समस्त कलेक्टर, आयुक्त तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत को जारी पत्र में कहा गया हैं कि नागरिकों द्वारा कार्यालय में आकर संम्पत्ति कर के भुगतान की स्थिति में, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यतः किया जाए। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर- घर जाकर संम्पत्ति कर की वसूली की जाए तथा नागरीकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए ।

Contact

Snehil Saraf
Head Editor
Topchand.com
Contact : +91 9301236424
Email: topchandnews@gmail.com

Press ESC to close

अगर आप भी है SBI के ग्राहक तो जल्द ही निपटा लें ये काम, 30 जून से नियम में होगा बदलाव क्यों बड़े बुजुर्ग कहते थे की खाली पेट लेहसुन खाओ? जानिए इसके जबरदस्त फायदे 7 Seater Car: 10 लाख से सस्ती 7 सीटर कार, Scorpio को देती है टक्कर FASTag Recharge पर पाए रिफंड ! क्या सच में ऐसा होता है Google Play Store से कैसे डाउनलोड करें BGMI?