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तोपचंद, रायपुर। शिक्षक प्रमोशन को लेकर राज्य सरकार ने लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र लिखा है और प्रमोशन की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने कहा है। दरअसल, हाईकोर्ट में शिक्षक प्रमोशन मामले में फैसला आने के बाद डीपीआई को स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं।

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निर्देश में कहा है कि, हाईकोर्ट ने प्रमोशन को लेकर सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ऐसे में निर्देशित किया जाता है कि सभी नियुक्तिकर्ता अधिकारियों को पदोन्नति की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ कर शीघ्र ही पूर्ण करने का निर्देश जारी करें।

देखें पत्र..