रायपुर में नए अपराधिक कानूनों के तहत मंदिर हसौद और अभनपुर थाना में मामला दर्ज

तोपचंद, रायपुर। देश भर में आज तीन नए कानून लागू किया गया है। इसके तहत रायपुर के मन्दिर हसौद थाना में नए अपराधिक कानून के अनुसार प्रार्थी नोहर दास रात्रे की रिपोर्ट पर अनावेदक अमित सिंह राजपूत के विरुद्ध अपराध क्रमांक 495/24 गाली गलौच और जान से मारने की धमकी, धारा 296, 351(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पहले यह 294, 506 आइपीसी के तहत दर्ज होता था।

एसएसपी रायपुर संतोष सिंह ने बताया कि साथ ही थाना अभनपुर में नवीन कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएनएस) की धारा 194 के तहत अकाल मृत्यु, मर्ग की सूचना दर्ज  कर जांच किया गया है।  सूचक लोकेश निषाद पिता कृष्णा निषाद उम्र 47 वर्ष सकीम परसदा के द्वारा दिनांक 1/7/24 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई इसका भाई मृतक टीकम निशाद पिता कृष्णा निशाद उम्र 49 वर्ष साकिन ग्राम परसदा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है की सूचना पर मर्ग क्रमांक 53/2024 धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कायम कर जांच कार्यवाही में  ली गई। पहले यह 174 सीआरपीसी के तहत होता था।

Contact

Snehil Saraf
Head Editor
Topchand.com
Contact : +91 9301236424
Email: topchandnews@gmail.com

ADVT

Press ESC to close

Poonam Pandey ने डीप नेक ब्रालेट पहन धड़काया यूजर्स का दिल लक्षद्वीप में समंदर में उतरे PM मोदी, देखें तस्वीरें भोजपुरी एक्ट्रेस Monalisa का बिकनी अवतार देख सब रह गए दंग Amy Aela ने बिकनी में बीच किनारे बिखेरा हुशन का जलवा, लोग हुए दीवाने 2024 में कब मनाई जाएगी मकर संक्रांति और क्या है शुभ मुहूर्त