रायपुर: छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में आज कोर्ट में रिमांड खत्म होने के बाद सस्पेंडेड आईएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया को पेश किया गया था। लगातार लंबे समय से दोनों कोयला घोटाला मामले में जेल में है। कोर्ट में आज बहस के बाद दोनों को 3 जून तक ईओडब्ल्यू को सौंप दिया गया है।
मामले में अधिक जानकारी देते हुए एसीबी ईओडब्ल्यू के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर निधि शर्मा त्रिपाठी की कोर्ट में आज सौम्या चौरसिया और रानू साहू को पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आर्गुमेंट को सुनते हुए सौम्या चौरसिया और रानू साहू को 3 जून तक रिमांड पर ACB EOW को सौंप दिया है।
ACB EOW के वकील सौरभ पांडेय ने बताया ” ईडी वकील सौरभ पांडे ने बताया ACB EOW का जो मामला है जो कि कोयला घोटाले से रिलेटेड है 4 दिन की रिमांड दी गई थी जिनको अरेस्ट किया गया था ACB EOW के द्वारा और आज उनका रिमांड समाप्त हो रहा था इसलिए आज उन्हें प्रस्तुत किया गया न्यायालय को यह बताया गया कि हमारा जो अनुसंधान है वह अग्रसर है अनुसंधान के दौरान बहुत सारे ऐसे प्रमाण हमें उपलब्ध हुए हैं जिसमें ऐसी जानकारी मिली है आय से अधिक संपत्ति का जो संग्रहण किया गया है वह उनके द्वारा किया गया है चाहे वह उनके नाम पर हो या इनके बेनामीदार के नाम पर अगर वह बेनामीदार नहीं है तो उनका जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है स्टेटमेंट को सामने रखकर इसे एक व्याख्या क्लेरिफिकेशन की आवश्यकता है हमारे द्वारा यह भी बताया गया कि समन पर पीयूष साहू को बुलाया गया था जो की रानू साहू के भाई है पीयूष साहू के नाम पर भी बहुत सारी संपत्ति के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है उसे संबंध में हमारा जो अनुसंधान है वह जारी है इस वजह से हमें उनकी आवश्यकता है रिमांड की हमने उनकी डिमांड 5 जून तक की थी लेकिन आंशिक रूप से उसे स्वीकार किया गया है और 3 जून तक दोनों की रिमांड हमें ग्रांट की गई है।
बताया जा रहा है कि सौम्या चौरसिया और रानू साहू दोनों कॉपरेट नहीं कर रहे हैं
हमारे रिमांड आवेदन पत्र का यह हिस्सा था कि उनसे जो भी हमें जानकारी अपराध के अनुसंधान के दौरान मिली और उसे संबंध में उनसे पूछताछ का प्रयास किया सब कुछ स्पष्ट और ऐसा कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं जिससे यह पता चल सके उनका जो उत्तर है वह अपराध से उन्हें बचा पाएगा। अनुसंधान का कारण यही है कि आप हमें कुछ ऐसा उत्तर दे दे जो आपको लाभ दे लेकिन उनके तरफ से बहुत ज्यादा ऐसा सहयोग वर्तमान में मिला नहीं है हम ऐसी आशा करते हैं की परिस्थितियों का समझ कर आज के तर्क को समझ कर वह हमारे अनुसंधान में भाग लेने की कोशिश करेंगे।
सौम्या चौरसिया का आज बिलासपुर हाई कोर्ट में बैल पर सुनवाई होनी थी उसका क्या हुआ
मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामला है वह उसका इस मामले से संबंध नहीं है अनुसंधान जिसके वजह से हम यहां आए हैं जो मामला ईडी के द्वारा दर्ज कर उस संबंध में अब सुनवाई छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय मे थी उसका उन्होंने अंतरिम राहत के रूप में एक सह अभियुक्त है सुनील कुमार अग्रवाल कोयल का व्यापारी था उसको सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत 6 हफ्ते की मिली हुई है उसी का उदाहरण देते हुए अपनी समकालीन स्थिति बताते हुए मांग की गई थी अंतरिम जमानत की हाईकोर्ट से सौम्या चौरसिया द्वारा , उसका हमने जवाब दावा आज प्रस्तुत किया लेकिन हाई कोर्ट का रुख रहा जब तक ईडी उसमें संपूर्ण जवाब नहीं दे देता उसमें सुनवाई आगे होती रहेगी इसलिए आज उस केस की सुनवाई तिथि को बढ़ाकर 11 जून किया गया है।
कस्टम मिलिंग मामले में भी आज रोशन चंद्राकर को कोर्ट में पेश किया गया जहां कोर्ट ने रोशन चंद्राकर को 10 जून तक जुडिशल डिमांड में भेज दिया है
ACB EOW के वकील सौरभ पांडेय ने बताया “कस्टम मिलिंग मामले में रोशन चंद्राकर को अरेस्ट किया गया था और रोशन चंद्राकर के जो रिमांड थी वह समाप्त हो रही थी उन्हें आगे की रिमांड के लिए आज कोट प्रस्तुत किया गया था हमने जुडिशल रिमांड की डिमांड की थी हमारे इस डिमांड को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है उनकी आगामी तिथि 10 जून दी गई है।
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