नेशनल डेस्क, तोपचंद। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म “आदिपुरुष” पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर 30 जून को विचार किया जाएगा, क्योंकि इसमें कोई अत्यावश्यकता शामिल नहीं है.
याचिकाकर्ता-संगठन, हिंदू सेना ने तर्क दिया कि फिल्म के विवादास्पद दृश्य भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं और उल्लेख किया कि नेपाल ने भी फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि, अदालत ने कहा कि फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी थी और याचिकाकर्ता को निर्धारित तिथि पर लौटने का निर्देश दिया.
- Chhattisgarh की सभी ख़बरों से रहे टनाटन
- Crime की दुनिया की हर छोटी से छोटी खबर की पड़ताल
- जाने आपके जिले का हाल एक क्लिक में
- Politics और Inside Stories से जुडी हर खबर मिलेगी यहां
- Lifestyle की ख़बरें जो आपके जीवन में आएगी काम, सिर्फ आपसे एक क्लिक दूर
- Entertainment की गलियों में क्या है नई गॉसिप फिल्मों से लेकर TV की दुनिया का हाल
- कहा है नौकरी और कहा कर सकते है अप्लाई, ये है जॉब की दुनिया का ओने स्टॉप शॉप
- Topchand.com के विधानसभा 2023 चुनाव के सर्वे से जुडने के लिए यहां क्लिक करें