
तोपचंद, नेशनल डेस्क। मानहानी मामले में सजा के बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दी गई है। इस संबंध में लोकसभा सचिवालय से शुक्रवार को एक पत्र भी जारी कर दिया गया है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद थे।
आपको बता दें कि ‘मोदी सरनेम’ मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने गुरुवार को राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि राहुल गांधी जमानत पर बाहर हैं।

क्या था मामला?
दरअसल, 2019 के आम चुनाव में प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और पीएम मोदी इनके नाम में क्या कॉमन है और कैसे इन सभी चोरों का सरनेम मोदी है। राहुल के इस बयान पर गुजरात के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में फैसला दिया था कि अगर किसी जन प्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा दी जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये नियम जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 (3) के तहत लागू होता है। अगर इस मसले पर राहुल गांधी को स्टे नहीं मिलता है तो वो छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।