
तोपचंद, दुर्ग। दुर्ग शहर के बहुचर्चित रावलमल जैन मणि दंपत्ति हत्याकांड पर दुर्ग न्यायालय ने आज फैसला सुना दिया है। 2018 में दुर्ग में जैन दंपत्ति हत्याकांड हुआ था, जिसमें बेटे संदीप जैन पर गोली मारकर अपने मां-पिता की हत्या का आरोप था उसे फांसी की सजा सुनाई है।
फांसी की सजा सुनते ही बेटा संदीप कटघरे में ही बेहोश हो गया। कोर्ट ने इस मामले में कारतूस सप्लाई करने और हत्या में सहयोग करने वाले दो आरोपियों को भी 5-5 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है।
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आपको बता दें कि एक जनवरी 2018 को तड़के दुर्ग जिले के नगपुरा पार्श्वनाथ तीर्थ के ट्रस्टी रावलमल जैन व उनकी पत्नी सुरजी देवी जैन की उनके गंजपारा स्थित निवास में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दुर्ग पुलिस ने मामले में रावलमल जैन के बेटे संदीप जैन को ही हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था।
इस मामले में यह भी सामने आया था कि आरोपी बेटे के द्वारा हत्या में यूज़ की हुई पिस्तौल और कारतूस शैलेन्द्र सिंह सागर और भगतसिंह गुरुदत्ता ने सप्लाई की थी। इन दोनों आरोपियों को भी 5-5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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जन्मदिन पर पिता को उतारा था मौत के घाट
घटना के बाद मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया था कि संदीप जैन पेशे से एक कवि और फिटनेस ट्रेनर था। वह कवि सम्मेलन आयोजित करके घर के पैसे बर्बाद करता था। बेटे के पेशे को उसके माता-पिता पसंद नहीं करते थे। इसलिए वह उसे दूसरा काम करने को कहते थे।
जिसको लेकर अक्सर झगड़ा होता था। आखिरकार संदीप ने अपने पिता को उनके जन्मदिन के दिन ही मौत के घाट उतार दिया। मां जब बीच में आई तो उसने उन्हें भी धक्का देकर गिरा दिया और फिर उनपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर दोनों की हत्या कर दी।
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