
तोपचंद, रायपुर। chhattisgarh old pension scheme New Order: पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर राज्य सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया था जिस पर अब वित्त विभाग ने भी नया आदेश जारी कर दिया है।
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नए प्रावधान बनाए गए हैं उसके तहत 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 तक नियुक्त हुए शासकीय सेवकों को एनपीएस और OPS में से किसी एक योजना का चुनाव करने का विकल्प दिया जाएगा।
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यदि कर्मचारी O.P.S. की योजना का चुनाव करता है तो उसे अब तक मिले शासकीय अंशदान और उसमें अर्जित लाभांश की राशि शासकीय खाते में जमा करनी होगी उसके बाद ही उसे O.P.S. का लाभ दिया जाएगा।
देखे आदेश…



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