रायपुर। कोरोना वायरस (कोविड-19) का इफेक्ट अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। एक युवती के संक्रमित पाए जाने के बाद रायपुर में दारू भट्ठी, बार, रेस्टोरेंट, चौपाटी, सिनेमा घर, शोपिंग मॉल और अंतर्राजीय बस सेवाओं को बंद कर दिया गया है। वहीं शहर के बहुत से इलाकों में धारा 144 भी लागू कर दिया गया है।इसके तहत सभाओं, आयोजनों, बैठकों व अन्य कार्यक्रमों को भी प्रतिबंधित किया गया है।
रायपुर के समता कॉलोनी, चौबे कॉलोनी, गुढ़यारी क्षेत्र, जिला रायपुर के अंतर्गत आने वाले सभी दुकाने और एसोसिएशन बिल्डिंग आदि को दिनांक 31 मार्च 2020 या आगामी आदेश पर्यंत तक अनिवार्य रूप से रखने के लिए आदेश दिया गया है।
इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों और छात्रों को किराये पर उपलब्ध कराए जाने वाले पी.जी. को भी खाली कराया जाए अथवा उनमें निवास करने वाले छात्र-छात्राओं के बाहर आने जाने वाले को हतोत्साहित किया जाए।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों, नगर पालिक निगम के आयुक्त और नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिक अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
बता दें कि गुरुवार को कोरोना से संक्रमित एक युवती राजधानी में पाई गई है। इसके बाद से प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मूड पर है वहीं पूरी मुस्तैदी से आवश्यक कदम लोगों को कोरोना की महामारी से बचाने अपनाए जा रहे हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कोरोना वायरस को लेकर बेहद ही गंभीर है, वह बार-बार प्रदेश की जनता से अपील कर रहे हैं और तमाम सावधानी बरतने की बात कह रहे हैं।