बिलासपुर। राजधानी रायपुर निवासी दीपक दीवान फिल्म अभिनेता अमीर खान के लिए मुसबित बनते जा रहे हैं। आमिर के असहिष्णुता वाले एक बयान पर वो उनके खिलाफ परिवाद पर परिवाद दायर कर रहे है। हालांकि रायपुर कोर्ट यह परिवाद ख़ारिज हो चुका है, लेकिन, दीपक अब बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंच गया हैं।
हाईकोर्ट में अभिनेता आमिर खान के खिलाफ दीपक ने 153ए और 153बी के तहत मुकदमा दर्ज करने का आग्रह किया है। इस पर हाईकोर्ट के जज संजय अग्रवाल ने आदेश देते हुए लिखा है कि “बिना कुछ सुने निचली अदालत ने केस को ख़ारिज कर दिया है। जबकि, यह केस एडमिट करने लायक है। यह कहते हुए जस्टिस संजय अग्रवाल ने मामले की सुनवाई 17 अप्रैल को करने की बात कही है। हाईकोर्ट में दीपक दीवान की ओर से एडवोकेट एके तिवारी और सरकार की ओर से डिप्टी एजी मतीन सिद्दकी ने पैरवी की।
क्या कहा था आमिर खान
फिल्म अभिनेता आमिर खान ने अपने एक बयान पर कहा था “देश में घटित होने वाली घटनाएं उन्हें चिंतित करती हैं…उनकी पत्नी किरण राव भी कहती है कि भारत में रहने में अब डर लगता है”। इसी बात से आहत दीपक दीवान ने रायपुर के जिला कोर्ट में आमिर खान के खिलाफ परिवाद दायर किया था। जिसे जिला कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था ।
पहले क्यों हुआ था परिवाद ख़ारिज
अधिवक्ता दीपक दीवान की इस परिवाद को केंद्र सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अभाव में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर द्वारा परिवाद निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद अधिवक्ता दीपक दीवान द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका में चुनौती दी गई थी।
इस पर अभिनेता आमिर खान की तरफ से अधिवक्ता आरके ग्वालरे और डीके ग्वालरे ने पैरवी करते हुए बचाव किया। इसके बाद दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अभिनेता को जस्टिस लीना अग्रवाल ने केस ख़ारिज कर दिया।