रायपुर। प्रदेश की राजधानी में नगरिकता संशोधन बिल और राष्ट्रीय नगरिकता रजिस्टर के विरोध में जिन इलाक़ों में धरना-प्रदर्शन हो रहा है वहां मंगलवार को धारा 144 लागू कर दिया गया है। जिन इलाक़ों में 144 लागू है वह तत्यापारा चौक से शास्त्री चौक, कोतवाली चौक से जयस्तंभ चौक, गुरुनानक चौक से शारदा चौक और सत्तीबाज़ार हनुमान चौक से कोतवाली चौक तक है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन ने पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर के प्रतिवेदन पर शांति एवं लोक हित में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत रायपुर शहर के चार व्यस्ततम मार्गों को सभा, समारोह, प्रदर्शन, जुलूस और अन्य प्रकार के प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है।