बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को सिविल जज की परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने PSC को आदेश देते हुए कहा कि सिविल जज की मुख्य परीक्षा जल्द से जल्द ली जाए।
कोर्ट ने PSC को फटकार लागते हुए दो टूक कहा कि कार्यशैली संतुष्टि लायक नहीं है, व्यवस्था सुधारे। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए यह 4 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है। सिविल जज की परीक्षा में पूछे गए सवालों पर आपत्ति जताते हुए 9 छात्रों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मुख्य न्यायधीश रामचंद्रन मेनन और पीपी साहू की डिविजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त करते हुए यह फैसला सुनाया है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सिविल जज की रिजल्ट को निरस्त कर परीक्षा रद्द कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ चयनित अभ्यर्थी ऋतुराज बर्मन एवं अन्य की ओर से मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी।