बिलासपुर। पुलिस आरक्षक भर्ती 2017 मामले में सोमवार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने राहत भरा फ़ैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूर्व में सफल हुए अभ्यर्थीयों से लिखित परीक्षा नहीं ली जाए। जबकि अब उन्हें अब केवल शारीरिक परीक्षा देनी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने विभाग को आदेश दिया है कि 90 दिन के भीतर शारीरिक परीक्षा पूरी कर ली जाए।
बता दें कि 2017 में पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को 27 सितंबर 2019 को डीजीपी ने नियमों की अवहेलना मानते हुए निरस्त कर दिया था।
महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के कार्यालय ने हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी देते हुए बताया है कि हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर वन चीफ़ जस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन और पी पी साहू ने आदेश सार्वजनिक किया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि, लिखित परीक्षा को यथावत रखते हुए शारीरिक परीक्षा फिर से 90 दिनों के भीतर कराई जाए।