रायपुर। प्रदेश के शराबी अब गौठान के विकास में अपना योगदान देंगे। राज्य सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति में इसे शामिल किया है। सरकार के जारी किए गए नये नीति के हिसाब से पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संचालित गौठान के विकास और रख-रखाव के लिए राशी की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु देशी तथा विदेशी मदिरा (न्यूनतम ड्यूटी दर) के फुटकर विक्रय पर प्रति नग 5/- की दर से ‘‘अतिरिक्त आबकारी शुल्क‘‘ अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।
यानी अब एक अप्रैल से शराब पीने वाले लोगों को जेब से हर बोतल पीछे ₹5/- एक्स्ट्रा देना होगा। शराब की कीमतों ने पहले ही असमान को छू रखा है। ऐसे में गौठान के नाम पर शराबियों को वसूली थोडा परेशान कर सकती है। हालाँकि शराबियों की जमात में विरोध का स्वर नहीं होता, और यही वजह है कि सरकार ने गौठान चलाने के लिए शराबियों को इसका जिम्मा दिया है।