रायपुर। शिक्षा का अधिकार अधिकार कानून के तहत गरीब बच्चों का बड़े और मंहगे स्कूल में दाखिला होगा। इसके लिए उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन करना होगा। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के माध्यम यह दाखिले होंगे। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया एक मार्च से शुरू होगी। जिले के अनुसार निजी स्कूलों में आरटीई की कितनी सीटें होगी इसका परीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। साथ ही आरटीई के लिए प्रचार-प्रसार भी इनके माध्यम से ही होगा।
निजी स्कूलों में आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर मुफ्त दाखिले के लिए एक बार फिर प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आरटीई के तहत कक्षा नर्सरी, केजी-1 और पहली में प्रवेश होगा। शिक्षा विभाग से इसके लिए तैयारी कर रहा है। अफसरों का कहना है कि आरटीई की सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया इस बार भी पूरी तरह ऑनलाइन होगी। दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीयन एक से 31 मार्च तक चलेगा। इसके अनुसार फिर आवेदन पत्रों का परीक्षण ऑनलाइन ही होगा। 15 अप्रैल तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऑनलाइन ही सीटों का आबंटन होगा। प्रवेश की अंतिम तिथि 20 जून तक होगी।
शिक्षा का अधिकार के तहत आरक्षित सीटों पर ऑनलाइन आवेदन मंगाए जाएंगे। इन आवेदनों में से लॉटरी के माध्यम सीटों का आबंटन होगा। लॉटरी कंप्यूटर से ही होगी। हालांकि, जिन जगहों पर सीटों की तुलना में कम आवेदन होंगे वहां छात्रों को सीधे प्रवेश मिलेगा। पिछली बार कई बार ऐसी स्थिति बनी जब छात्रों के बीच सीटों का आबंटन बिना लॉटरी के हुआ था।