बिलासपुर। प्रदेश के उच्च न्यायालय में राज्य सरकार को फिर एक बार जीत हासिल हुई है। यह जीत उस याचिका पर मिली है, जिसमें सरकार पर नियम विरुद्ध पदोन्नती करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि शासन केवल अनारक्षित वर्गों को पदोन्नती दे रही है। इस पदोन्नति के विरुद्ध यह मांग की गई कि जब तक प्रकरण उच्चतम न्यायालय में लंबित है। तब तक उच्च न्यायालय द्वारा यथा स्थिति को आदेश पारित किया जाए। हाईकोर्ट ने हस्तकक्षेपकर्ता की मांग को अस्वीकार करते हुए शासन को यह आदेश दिया है कि वह नियमित पदोन्नति कर सकती है। इस फ़ैसले से राज्य शासन को बड़ी राहत मिली है। और आगामी समय में जो पदोन्नति रुकी हुई थी वह अब शासन की ओर से नियमित रूप से नियमों के अनुरूप की जा सकेगी।