रायपुर। राज्य सरकार को हाईकोर्ट में बड़ी जीत मिली है। उच्च न्यायलय ने गुरुवार को पुलिस भर्ती में लगी रोक को हटा दिया है। इस मामले में लगी 30 याचिकाओं पर जस्टिस गौतम भादुड़ी ने सुनवाई करते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इससे अब पुलिस बनने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए रास्ता साफ हो गया है।
बता दें कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया के नियमों में सरकार द्वारा संशोधन किया गया था, जिसपर हाईकोर्ट में 30 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
क्या है मामला ?
पूर्ववर्ती सरकार में साल 2017 में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा को राज्य सरकार ने नियमों का हवाला देकर निरस्त कर दिया था। जिसमें 2259 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। और इन पदों में जिला पुलिस बल में आरक्षक बनने के लिए 9 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। उनमें से 55 हजार से ज्यादा युवाओं ने शारीरिक परीक्षा पास कर ली थी। साल 2018 के सितंबर माह में उनकी लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी और 26 दिसंबर 2018 को परीक्षा के उत्तर जारी किये गए थे। लेकिन उसका परिणाम जारी नहीं किया गया था।