चिटफंड घोटाले में धोखाधड़ी के शिकार हुए उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही करना आरंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा की और अधिकारियों को मामलों की कार्यवाही जल्द से जल्द करने के आदेश भी है।
चिटफंड कम्पनियों के खिलाफ 403 प्रकरण दर्ज किए गए है, जिसपर कार्यवाही भी की जा रही है।बिलासपुर जिले में दर्ज प्रकरण में 2लाख 80 हजार रुपए की राशि वापस कर दी गयी है। बता दें कि वर्ष 2015 से अक्टूबर 2019 तक दर्ज किए प्रकरणों में छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2005 के तहत 248, ईनामी चिट और धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 के तहत 65 और भारतीय दण्ड विधान की धारा के तहत 90 प्रकरण शामिल हैं। इन दर्ज किए गए प्रकरणों में डारेक्टर के विरूद्ध 379, पदाधिकारियों के विरूद्ध 148 प्रकरण शामिल हैं। धन वापसी की प्रक्रिया में कुल 154 प्रकरणों में सम्पत्ति का चिन्हांकन किया गया है तथा इन प्रकरणों में कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार ने चिटफंड कम्पनियों के प्रबंधकों और संचालकों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने और इन कम्पनियों के एजेन्टों और अभिकर्ताओं के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। ?