मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को मिडिया से बातचीत के दौरान कहा कि लोक सेवा आयोग की ओर से सिविल सेवा की आयोजित भर्ती परीक्षा में आरक्षण के नया नियम शामिल नही होगा। मुख्य सचिव कार्यालय के निर्देशन में पीएससी बोर्ड पुराने नियम के आधार पर ही विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। जिसकी समय पर अधिसूचना जारी भी कर दिया जाएग। सीएम बघेल ने कहा की सभी विभागों से रिक्त पदों की सूचि मंगाया गया है।
बीते दिनों जीरो ईयर 2019 घोषित होने की अफवाह चल पड़ी थी। जिसे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सचिव पुष्पा साहू ने इस अफवाह पर ध्यान न देने की बात कही थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस जीरो ईयर के अफवाह को नकारते हुए बोले थे कि पीएससी अपने निर्धारित समय पर अधिसूचना जारी करेगी।
यह अफवाह कोर्ट के एक फैसले के बाद तेजी से फैलाई जा रही थी। दरअसल, हाईकोर्ट द्वारा पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण मामले पर स्थगन लगा दिया है। इस पर विरोधियों ने पीएससी में जीरो ईयर का प्रोपोगेंडा फैला दिया था।
बता दें कि सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर बहुत बड़ा फैसला लिया था। छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1994 में संशोधन करने के लिए अधिनियम संशोधन अध्यादेश, 2019 के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया और इस तरह अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 13 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का अनुमोदन किया गया था। जिसे छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है।