नगरीय निकाय में अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ एक और याचिका लगाई गई है। यह याचिका लोरमी से जनता कांग्रेस की विधायक धरमजीत सिंह से ने लगाई है। इसमें वर्तमान में काम कर रहे महापौर को भी चुनौती दी गई है। इसके पूर्व भी भाजपा की ओर से इसके खिलाफ याचिका लगाईं गई है। अब इन सभी याचिकाओं पर 18 नवम्बर को सुनवाई होने है।
विधायक धरमजीत सिंह ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से याचिका दायर की गई है। जबकि रायपुर बीरगांव के एवज देवांगन ने भी याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने अधिवक्ता प्रतीक शर्मा से माध्यम से हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर कर चुनाव में रोक लगाने की मांग की हैं। वहीं, इस मसले पर पूर्व में भाजपा नेता अशोक चावलानी और रूपेश सोनी की ओर से अधिवक्ता आशुतोष पांडेय और ए. व्ही. श्रीधर (अधिवक्ता उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़) ने लगाई है।
इस सभी याचिकाओं पर 18 नवंबर को सुनवाई होगी। सभी अधिवक्ता इस पर अपनी दलील रखेंगे। इसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि राज्य सरकार के खिलाफ लगी याचिका स्वीकार होगा या नहीं!