प्रदेश में नगरीय निकाय एक्ट में संशोधन के बाद अब राज्य में पहली बार पार्षद और पंचायत स्तर के चुनाव के लिए व्यय सीमा तय कर दी गई है। बुधवार को राजपत्र में इसके लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसके बाद ऐसे नगर निगम जहां की जनसंख्या 3 लाख से अधिक है वहां के पार्षद प्रत्याशी 5 लाख रूपये तक की राशी खर्च कर सकेंगे।
तीन लाख से कम जनसंख्या वालों निगमों में यह सीमा तीन लाख रूपये रखी गई है. जबकि नगर पालिका परिषद के लिए डेढ़ लाख रूपये तथा नगर पंचायत के लिए 50 हज़ार तक की सीमा दी गई हैं।
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा है कि पार्षदों के चुनावी खर्च की भी लिमिट होगी। इससे पहले नगरीय निकाय चुनाव में महापौर की ही खर्च सीमा तय थी। पार्षदों की खर्च सीमा तय होने के बाद जानकारों का मानना है कि चुनाव में अनाप-शनाप खर्च कर चुनाव को प्रभावित करना अब संभव नहीं होगा।